अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर, प्रतिबंध का दायरा और अवधि तय

सागर जिले के कलेक्टर संदीप जी आर ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। (MP Board) और (CBSE) दोनों की परीक्षाओं के दौरान, सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आम सभा, नारेबाजी या (Sound Amplification Devices) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश (Indian Civil Defence Code 2023) की धारा 163 के तहत 10 फरवरी 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा कार्यक्रम और शांति की आवश्यकता

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलेंगी, जबकि (CBSE Board Exams) 10 अप्रैल तक जारी रहेंगी। प्रशासन का मानना है कि इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास शोरगुल या विघ्न होने से परीक्षार्थियों के (Concentration) में बाधा आ सकती है और (Exam Nuisance) की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि (Law and Order) बनाए रखते हुए सभी छात्रों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके।

नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, छात्र या कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन या अन्य समूह प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा। साथ ही, (Madhya Pradesh Noise Control Act 1985) का हवाला देते हुए पूरे जिले में अत्यधिक शोर फैलाने वाले यंत्रों पर रोक और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध की बात दोहराई गई है।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, इन नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह के खिलाफ (Indian Justice Code 2023) की धारा 223 और शोर नियंत्रण कानून के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इसे समयाभाव के कारण एकपक्षीय आदेश बताया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को (Smooth Conduct) सुनिश्चित करना है।

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