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सुरक्षित बचपन अभियान-मेरा बचपन, मेरा अधिकार के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौर नगर सागर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

सागर उदय संवाददाता, सागर

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर श्री एम.के.शर्मा के मार्गदर्शन एवं  निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता बढाने के उद्देश्य से संचालित सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत उप-विषय मेरा बचपन मेरा अधिकार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल गौर नगर सागर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में श्रीमाती खुशबू दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं सम्मान जनक वातारण में जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होने पॉक्सों अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। उन्होने बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श के प्रति सजग रहने, किसी भी असहज परिस्थिति में बिना भय के अपने माता-पिता, शिक्षको को अथवा विश्वसनीय व्यक्ति को बताने तथा आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को यह संदेष दिया गया कि बचपन सुरक्षित रखना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय एवं समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उक्त शिविर में विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय श्रीवास्तव, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।

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