बच्चों को उनके अधिकारों एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी
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बच्चों को उनके अधिकारों एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी
सागर उदय, सागर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निदेर्शानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री एम.के. शर्मा के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी के निर्देशन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़ारी, सागर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत ह्यमेरा बचपन, मेरा अधिकार उप-विषय पर आयोजित शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती शिखा चतुवेर्दी ने विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में जीवन जीने, शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है।
श्रीमती चतुवेर्दी ने विद्यार्थियों को अच्छे और बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी असहज या डरावनी परिस्थिति में बिना भय के माता-पिता, शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने की बात भी कही। शिविर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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