नेशनल लोक अदालत में बकाया करों पर अधिभार में विशेष छूट
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नेशनल लोक अदालत में बकाया करों पर अधिभार में विशेष छूट
सागर उदय, सागर
शासन के निदेर्शानुसार शनिवार, 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिक निगम सागर द्वारा बकाया संपत्तिकर, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार जमा करने वाले करदाताओं को अधिभार (सरचार्ज) में विशेष एक दिवसीय छूट दी जाएगी। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम के सभी संबंधित काउंटर कर्मचारियों की उपस्थिति में खुले रहेंगे। संपत्तिकर में 50 हजार रुपये तक की कुल बकाया राशि पर अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से 1 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत तथा 1 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
इसी प्रकार जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार में 10 हजार रुपये तक की बकाया राशि पर 100 प्रतिशत, 10 हजार से 50 हजार रुपये तक 75 प्रतिशत तथा 50 हजार रुपये से अधिक की राशि पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह विशेष छूट केवल 12 सितंबर को ही उपलब्ध रहेगी। करदाता एमपी ई-नगरपालिका ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से घर बैठे भी आॅनलाइन भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने करदाताओं से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया कर जमा करें और अधिभार में मिलने वाली विशेष छूट का लाभ प्राप्त करें।
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