कलेक्टर की अवैध कॉलोनाइजरों पर बड़ी कार्रवाई

15 दिनों में अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम, नहीं हटाने पर दर्ज होगी एफआईआर

सागर उदय संवाददाता, सागर

बिना अनुमति अवैध रूप से प्लॉटिंग करने और कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेशों के तहत अवैध कॉलोनी निर्माणकतार्ओं को नोटिस जारी कर अवैध चिन्हांकन और निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। तय सीमा में पालन न करने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इन मामलों में हुई सख्त कार्रवाई

रहली (मौजा रहलीखास): खसरा नंबर 252/97/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1596 हेक्टेयर) भूमि पर अवैध प्लॉटिंग करने पर अनावेदक महादेव पिता श्यामलाल साहू निवासी वार्ड नं. 04 रहली के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिना सक्षम अनुमति के यहाँ प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भू-खंडों का विक्रय किया गया।

रहली (मौजा रहलीखास): स्थित भूमि खसरा नंबर 193/4/1, 193/5/1, 194/4/1, 194/5/1, 193/4/2, 193/5/2, 194/3/1, 194/3/2, 194/4/2, 194/5/2 रकवा क्रमश: 0.051, 0.051, 0.040, 0.032, 0.1790, 0.1790, 0.040, 0.089, 0.089, 0.089 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदिका श्रीमति अनामिका पति संजय निवासी रहली तहसील रहली द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भू-खंडों का विक्रय किया गया है।

तहसील रहली (मौजा ग्राम बमूराजैसिंह),: स्थित भूमि पटवारी हल्का नंबर 21 खसरा नंबर 13/2 रकवा 0.667 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक रमेश कुमार पिता हरसहाय साहू निवासी वार्ड नं. 10 रहली तहसील रहली द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भू-खंडों का विक्रय किया गया है।

तहसील रहली (मौजा ग्राम खमरिया): स्थित भूमि पटवारी हल्का नंबर 21 खसरा नंबर 496/2/2/1, 496/2/2/2 रकवा क्रमश: 0.176, 0.2787 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक विपिन, विनीत पिता सुरेशचंद्र जैन निवासी वार्ड नं. 10 रहली तहसील रहली द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भू-खंडों का विक्रय किया गया है।

तहसील रहली (मौजा ग्राम खमरिया): स्थित भूमि पटवारी हल्का नंबर 21 खसरा नंबर 206/1/2 रकवा 0.131 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक विशालसिंह पिता बैजनाथ ठाकुर निवासी वार्ड नं. 02 रहली तहसील रहली द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भू-खंडों का विक्रय किया गया है।

तहसील रहली (मौजा ग्राम खमरिया): स्थित भूमि पटवारी हल्का नंबर 21 खसरा नंबर 537/5 रकवा 0.60 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदिका श्रीमति कमला पति सुनील जैन निवासी रहली तहसील रहली द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से प्लाटिंग कर छोटे-छोटे भू-खंडों का विक्रय किया गया है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित जमीनों की क्रय-विक्रय रोक हेतु उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजी जाए। 15 दिवस की समयावधि में अनाधिकृत निर्माण न हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर निर्माण हटाया जाएगा, खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज किया जाएगा तथा संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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